कर्मचारी जगत

निर्वाचन कार्य में लापरवाही पड़ा भारी…….दो शिक्षक निलंबित ।विभागीय जांच भी किया गया है संस्थित।देखें आदेश।

खबर को शेयर करें

मनीराम हिरवानी, प्रधान पाठक, प्रा० शा० जोरापाली दल क्रमांक 148 में पीठासीन अधिकारी द्वारा लोक सभा आम निर्वाचन 2024 में सौपें गये दायियों का निर्वहन नहीं करने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया था जिसके तहत मनीराम हिरवानी, प्रधान पाठक, प्रा० शा० जोरापाली जिला- सारंगढ-बिलाईगढ़ (छ.ग.) को छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के प्रावधानो के विपरीत होने के कारण छत्तीसगढ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1965 के नियम 09 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जॉच संस्थित किया गया है।


दूसरे मामले में निधि देवांगन, व्याख्याता (एल.बी.), मतदान अधिकारी क्रमांक 2 लोक सभा आम निर्वाचन 2024 में सौप गए दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया था जिसके कारण निधि देवांगन, व्याख्याता (एल.बी.), शासकीय उच्चतर माध्यामिक विद्यालय गोइम जिला- सारंगढ-बिलाईगढ (छ.ग.) को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अर्नील नियम 1965 के नियम 09 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

Related Articles

Back to top button