मध्य प्रदेश में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक की हुई बल्ले बल्ले… संविलियन प्राप्त शिक्षकों के लिए जारी हुआ क्रमोन्नत वेतनमान का आदेश… पूर्व सेवा की गणना के साथ अब मिलेगा क्रमोन्नति वेतनमान भी
मध्य प्रदेश से कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है जहां 2021 में रोके गए आदेश को आचार संहिता से ठीक पहले जारी कर दिया गया है और इसके लागू होने के बाद अब वहां सविलियन हुए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को कमोन्नत वेतनमान का लाभ मिलेगा । पूर्व सेवा अवधि की काल्पनिक गणना करते हुए उनके पूर्व के किए गए सेवा के आधार पर 12 वर्ष में प्रथम क्रमोन्नति, 24 वर्ष में द्वितीय क्रमोन्नति और 30 वर्ष की सेवा पर तृतीय क्रमोन्नति का आदेश वेतनमान के साथ जारी कर दिया गया है । आदेश में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि शिक्षक एवं उच्च श्रेणी शिक्षकों की भांति ही नवीन शैक्षणिक सवर्ग के लोक सेवकों को भी दिनांक १ जुलाई 2018 या उसके पश्चात पात्रता तिथि को 12, 24 एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया जाएगा ।
छत्तीसगढ़ में जहां न तो पूर्व सेवा अवधि की गणना की गई है और न ही प्रमाणित वेतनमान दिया जा रहा है वही इस आदेश के बाद मध्य प्रदेश के शिक्षकों को दोनों चीज एक साथ हासिल हो गई हैं हालांकि देर शाम आई खबर के मुताबिक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने जरूर यह दावा किया है की सरकार प्रदेश के सहायक शिक्षकों को पदोन्नति की सौगात देने जा रही है और इसके लिए सेवा अनुभव के वर्ष बंधन को कम करने की भी तैयारी की जा रही है लेकिन अब मध्य प्रदेश में यह आदेश जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ में भी क्रमोन्नति की मांग जोर पकड़ सकती है