राजधानी रायपुर में साथ में टकराया जाम फिर चाकू मार ले ली थी जान, आरोपी गिरफ्तार

राजधानी रायपुर में मंगलवार को हुए दिनदहाड़े मर्डर मामलें में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, मृतक हिस्ट्रीशीटर था जिसे उसके ही एक साथी ने सुबह करीब 9:30 बजे मंगलम भवन चौक स्थित मुरारकर काम्पलेक्स के पास सड़क पर चाकू मारा और फरार हो गया। इस घटना में गंभीर रूप से घायल युवक को उपचार के लिए आंबेडकर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इधर घटना के बाद कुछ घंटों के भीतर ही पुलिस ने आरोपी को ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में पुलिस का कहना है कि मृतक और आरोपी के बीच पुरानी रंजिश थी और इसी कारण आरोपी ने उसकी हत्या की है। वहीं दूसरी ओर यह भी बात सामने आ रही है कि मृतक नशे का आदी था तथा आए दिन वह लोगों से जबरदस्ती पैसे मांगा व छीना करता था। घटना के पूर्व भी वह आरोपी से जबरदस्ती पैसे मांग रहा था, जिससे उसने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी।

शिवनगर निवासी गोपी निषाद आदतन अपराधी प्रवृत्ति का था। उसके खिलाफ अलग-अलग 9 प्रकरण थाने में दर्ज हैं। वह नशे का भी आदी था। आरोपी शुभम साहू उर्फ हेमंत 18 वर्ष अन्नपूर्णा मंदिर के सामने बजरंग नगर में रहता है। बताया गया कि दोनों दोस्त भी रहे और एक साथ नशा भी करते रहे, लेकिन दोनों में गोपी आदतन बदमाश था, जिससे पूरा मोहल्ला भी परेशान था। आए दिन नशे में धुत होकर वह मोहल्ले वासियों को परेशान किया करता था। कई बार तो वह लोगों से नशा करने के लिए जबरदस्ती पैसे भी मांगता था। पुलिस का कहना है कि घटना के समय उसने शुभम के साथ बैठकर शराब पी थी। शराब पीने के दौरान उनके बीच विवाद हो गया और शुभम ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। वार करने के बाद शुभम फरार हो गया।
पुरानी रंजिश का लिया बदला
पुलिस के अनुसार गोपी और शुभम के बीच किसी बात को लेकर पुरानी रंजिश भी थी। शराब पीने के बाद शुभम ने मौका पाकर उस पर चाकू से हमला कर दिया। हालांकि इस घटना को लेकर मोहल्ले के कुछ लोगों का कुछ और ही कहना है। लोगों ने अपना नाम गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि गोपी, शुभम से शराब के लिए जबरदस्ती पैसे मांग रहा था। शुभम ने जब पैसे नहीं दिए तो वह उसके साथ गाली-गलौच कर धमकाने लगा। इस पर शुभम वहां से चला गया और थोड़ी देर बाद चाकू लेकर उसके पास पहुंचा और उसे गले लगाकर पेट पर चाकू से वार कर दिया। पुलिस ने इस मामले में शुभम के विरुद्ध धारा 103(1) बी.एन.एस. के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।