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पदोन्नति संशोधन मामले में नहीं मिलेगी शिक्षकों को ज्वाइनिंग….. प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला ने संचालक को पत्र लिखकर दिए यह निर्देश

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पदोन्नति संशोधन मामले को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग का रुख क्या है इसे समझना हो तो प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला का यह पत्र देखिए जो उन्होंने डीपीआई को जारी किया है जिसमें उन्होंने कोर्ट के आदेश और महाधिवक्ता के मार्गदर्शन का जिक्र करते हुए कहा है कि डीपीआई सभी जेडी और उनके मातहत अधिकारियों को निर्देशित करें कि जिन शिक्षकों को कार्य मुक्त कर दिया गया है उन्हें किसी भी स्थिति में कार्यभार ग्रहण न कराया जाए । दरअसल आदेश को स्टे मानते हुए शिक्षक उन स्थानों पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए पहुंच सकते हैं जहां से उन्हें कार्य मुक्त किया गया है इस स्थिति को देखते हुए प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला ने स्वयं डीपीआई को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किया है की कोर्ट का निर्णय यथा स्थिति बनाए रखने का है न कि शिक्षकों को इस मामले में स्टे मिला है ऐसे में उन्हें पुराने पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करना है । इससे शिक्षकों की समस्या सीधे तौर पर बढ़ेगी क्योंकि नई जगह पर वह जाना नहीं चाहते और इसी के विरोध में उन्होंने याचिका दायर की है और पुरानी जगह पर उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया नहीं जाएगा ऐसे में वेतन लटकने की स्थिति पैदा होगी , इधर प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला द्वारा जारी किए गए आदेश में कुछ लिपिकीय त्रुटि को लेकर शिक्षकों में भ्रम की स्थिति भी निर्मित है । आदेश सही है इस बात की पुष्टि सरगुजा जेडी द्वारा जारी किए गए आदेश से होती है जिसमें उन्होंने संदर्भ में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए इस पत्र का उल्लेख किया है । देखें आदेश

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