CHHATTISGARHशिक्षकों की खबर
पदोन्नति संशोधन मामले में कोर्ट के निर्णय के बाद विभाग का जारी हुआ आदेश…. यथा स्थिति को लेकर अधिकारी ने दिया स्पष्ट निर्देश…अब यह रहेगी शिक्षको की स्थिति
पदोन्नति संशोधन मामले में न्यायालय की शरण लेने वाले शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने यथा स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है जिसके बाद इस विषय को लेकर थोड़ी भ्रम की स्थिति भी है । इधर अब बस्तर जेडी ने अपने मातहत अधिकारियों को आदेश जारी करके उच्च न्यायालय के निर्णय का जिक्र करते हुए लिखा है कि
” जो कर्मचारी संस्था से कार्य मुक्त हो चुके हैं उन्हें कार्य मुक्त रखना है और न ही उन्हें नई संस्था में कार्यभार ग्रहण करना है “
इसका सीधा सा मतलब है कि अब ऐसे कर्मचारी न तो पदोन्नति के पूर्व वाली संस्था में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे और न ही नई संस्था में । वर्तमान में उनकी जो स्थिति है वही स्थिति यथावत बनी रहेगी । देखे आदेश