पदोन्नति के नाम पर रिश्वत लेने वाले डीईओ को कोर्ट ने दी सश्रम कारावास की सजा….7 साल पहले रिश्वत लेते हुए थे गिरफ्तार
कवर्धा :- पदोन्नति करने के नाम पर रिश्वत लेने वाले जिला शिक्षा अधिकारी नेतराम वर्मा को विशेष न्यायाधीश आर. सी.सामंत ने आरोपी को दोषी पाए जाने के बाद 1 ही वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया है.
ज्ञात हो कि 7 वर्ष पूर्व कवर्धा जिले में पदस्थ जिला शिक्षा अधिकारी नेतराम वर्मा ने शिक्षक नरेन्द्र कुमार मिश्रा को पदोन्नत करने के लिए 5 हजार रूपये की रिश्वत मांग की थी अन्यथा पदोन्नति निरस्त कर दिए जाने की बात कही थी. शिक्षक ने मामले को सतकर्ता विभाग को देकर वर्मा को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था इसके बाद मामला न्यायालय में सुनवाई होती रही दोनों पक्षो की दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश आर. सी. सामंत ने अभियुक्त को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत 6 माह का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रूपये का अर्थ दंड धारा 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रूपये अर्थ दंड से दंडित किया है. अर्थ दंड नही पटाने पर दो दो माह का अलग से सश्रम कारावास भुगतान पड़ेगा दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी.