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महतारी वंदन योजना में विवाहित महिला ऐसे दे सकती है अपने शादीशुदा होने का प्रमाण…. दस्तावेज के न होने पर भी नहीं रुकेगा लाभ ।

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शासन की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन को लेकर यह बात निकाल कर सामने आ रही थी कि बहुत से हितग्राही ऐसे हैं जिनके पास अपना विवाह प्रमाण पत्र नहीं है ऐसी स्थिति में महिला एवं बाल विकास विभाग कि संचालक तूलिका प्रजापति ने सभी कलेक्टर और जिला कार्यक्रम अधिकारियों के नाम पत्र जारी करके यह स्पष्ट किया है कि महिला के विवाहित होने की पुष्टि उसके विवाह प्रमाण पत्र, राशन कार्ड ,आधार कार्ड ,मतदाता परिचय पत्र, निवास प्रमाण पत्र और ग्राम पंचायत या वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र से में से किसी एक से किया जा सकता है । यदि महिला इनमें से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाती है तो उसके द्वारा स्वघोषित शपथ पत्र देकर भी योजना का लाभ लिया जा सकता है । महिला के पास मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है और ऐसा न होने की स्थिति में उसे राशन कार्ड की छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा ।

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