अब बिना सूचना के अनुपस्थित रहना पड़ेगा शासकीय कर्मचारियों को बहुत भारी….. शासन के नए आदेश के बाद हो सकती है नौकरी से छुट्टी और पेंशन तक के पड़ सकते हैं लाले !
प्रदेश में ऐसे कई कर्मचारी हैं जो बिना सूचना के लंबे समय तक कार्यालय से अनुपस्थित रहते हैं और बाद में आकर कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं और फिर से उनकी नौकरी उसी प्रकार चलने लगती है अब इसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने नया आदेश जारी किया है जिसमें सीधे तौर पर सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि सिविल सेवा आचरण अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऐसे कर्मचारियों के ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए और यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबन के बाद होने वाले विभागीय जांच के दौरान इन्हें निलंबित रखना अनिवार्य नहीं है क्योंकि ऐसा करने से बाद में यह निलंबन भत्ते इत्यादि की मांग करते हैं । सचिव ने स्पष्ट किया है कि एक माह से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारी के इस अवधि को सभी उद्देश्यों के लिए सेवा व्यवधान माना जाए यानि ब्रेक इन सर्विस और किसी भी प्रकार का अवकाश इस काल के लिए स्वीकृत नहीं किया जाए । ऐसे मामलों में दीर्घशास्ति को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है और विभागीय जांच का निराकरण 6 माह की समय अवधि के दौरान करने के लिए भी कहा गया है । 3 साल से अधिक की सेवा अवधि के लिए अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों को बर्खास्त करने का नियम पहले से विद्यमान है अब एक माह से अधिक की सेवा अवधि के लिए अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के पेंशन और उपादान को सीधे तौर पर प्रभावित करने की तैयारी है ताकि कोई भी कर्मचारी इस प्रकार की गलती न करें । पढ़े आदेश