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कार्मिक संपदा के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव…. प्रदेश के लाखों कर्मचारी ऐसे होंगे प्रभावित
प्रदेश में सन 2018 से शासकीय कर्मचारी की जानकारी जिसे कार्मिक संपदा के नाम से जाना जाता है के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है जिसके अतर्गत कर्मचारियों की सामान्य जानकारी जैसे जैसे कर्मचारी का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, पद ग्रहण तिथि, जेंडर, पद नाम, नॉमिनी और सेवानिवृत्ति का प्रकार मैं यदि किसी प्रकार का कोई फेरबदल करना हो तो अब कर्मचारी के डीडीओ यानी आहरण सावितरण अधिकारी ही कर सकते है, डीडीओ को यह अधिकार दे दिया गया है । कार्यरत कर्मचारियों के मामले में जहां डीडीओ को यह अधिकार दिया गया है वही रिटायर और मृत्यु प्रकरण में यह अधिकार जेडी कोष लेखा एवं पेंशन को दिया गया है । इसी प्रकार कर्मचारियों के सैलरी अकाउंट को अपडेट या चेंज करने का अधिकार भी डीडीओ लॉगिन को दे दिया गया है । इसके अलावा भी कई और बदलाव किए गए हैं । देखे आदेश