CHHATTISGARH
शासन को हाईकोर्ट से झटका…. DEO ट्रांसफर के इस ऑर्डर पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
प्रदेश में आचार संहिता लगने से पहले जिला शिक्षा अधिकारियों के तबादले की जंबो सूची जारी हुई थी और अधिकांश जिलों के डीईओ बदले गए थे , इसी सूची में सारंगढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी को भी बदल गया था जो इस आदेश के विरुद्ध न्यायालय पहुंचे और बताया कि उनका रिटायरमेंट 3 महीने बाद हो जाएगा और शासन ने उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी पद से हटा दिया है ऐसे में वह चाहते हैं कि उन्हें 3 महीने जिला शिक्षा अधिकारी बने रहने दिया जाए इस पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए उनके स्थानांतरण पर स्टे दे दिया है ।