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हाईकोर्ट के आदेश के बाद बर्खास्त शिक्षाकर्मियों की हुई बहाली ….. कोर्ट से अवमानना नोटिस जारी होते ही डीईओ ने जारी किया बहाली पत्र

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हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी बर्खास्त शिक्षाकर्मियों को सर्विस में नहीं लिया गया था। कोर्ट से अवमानना नोटिस जारी होने पर डीइओ ने सभी का बहाली पत्र जारी कर पुनः नियुक्ति का आदेश दिया है।

रोहित साहू, प्रभा देशमुख एवं गीतेश्वरी साहू की नियुक्ति शिक्षाकर्मी वर्ग 3 के पद पर 17 दिसंबर 2007 में प्राथमिक शाला बोड़ला जिला कवर्धा (कबीरधाम) में हुई थी।उनको 27 सितंबर 2008 को सेवा से पृथक कर दिया गया। इसकी वजह बताई गई कि अनुभव प्रमाण पत्र गलत है। अचानक ही उनकी सेवा समाप्त किए जाने पर उन्होंने अधिवक्ता अशोक पाटिल के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 8 नवंबर 2021 को सभी को पुनः सेवा में रखे जाने का आदेश पारित किया। किन्तु हाईकोर्ट के इस आदेश का पालन बोड़ला के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा एक वर्ष बाद भी नही किया गया। इस पर आवेदकों ने अवमानना प्रकरण दायर किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश पालन के लिए 9 दिसंबर 2022 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी को नोटिस जारी किया। कोर्ट का नोटिस मिलने के साथ ही विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने सभी को 10 फरवरी 2023 को पुनः सेवा में रखने का आदेश जारी कर दिया है ।

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