CHHATTISGARH
पदोन्नति संशोधन मामले में स्कूल शिक्षा विभाग में जारी किया आदेश…. शिक्षकों की पोस्टिंग को लेकर जारी हुआ निर्देश
पदोन्नति संशोधन मामले में आखिरकार वही हुआ जिसका डर था स्कूल शिक्षा विभाग में स्पष्ट आदेश जारी करते हुए सभी संयुक्त संचालक को निर्देशित किया है कि वह महाधिवक्ता कार्यालय के निर्देशों का पालन करें इसका सीधा मतलब है कि शिक्षकों को महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी किए गए पत्र के मुताबिक उन्हें स्कूलों में जॉइनिंग करनी होगी जहां मूल रूप से उनकी पदस्थापना हुई थी । उन्हें उन स्कूलों में जॉइनिंग करने की छूट नहीं मिलेगी जहां उन्होंने संशोधन कराया था कुल मिलाकर इसे उन शिक्षकों के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है जो पदोन्नति संशोधन मामले में न्यायालय गए थे