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कर्मचारियों के ट्रांसफर के लिए आया इलेक्शन कमीशन का नया निर्देश…. देखे राज्य सरकारों को किस नियम का करना पड़ेगा पालन

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ईसीआई ने राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि जिन अधिकारियों को 3 साल पूरा करने के बाद जिले से बाहर स्थानांतरित किया जाता है, उन्हें उसी संसदीय क्षेत्र के किसी अन्य जिले में तैनात नहीं किया जाए। ईसीआई ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को स्थानांतरण नीति को अक्षरश: लागू करने का निर्देश दिया है उन मामलों को गंभीरता से लेते हुए, जिनमें राज्य सरकारों द्वारा अधिकारियों को एक ही संसदीय क्षेत्र के भीतर निकटवर्ती जिलों में स्थानांतरित/तैनाती किया जा रहा है, आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी मौजूदा स्थानांतरण नीति को मजबूत किया है कि अधिकारी समान अवसर को बिगाड़ने में सक्षम नहीं हैं। मौजूदा निर्देशों में खामियों को दूर करते हुए, आयोग ने निर्देश दिया है कि, उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर, जिनमें दो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं, सभी राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन अधिकारियों को जिले से बाहर स्थानांतरित किया गया है, उन्हें उसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तैनात नहीं किया जाए।

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