CHHATTISGARH

बड़ा प्रशासनिक एक्शन: 11 पूर्व सरपंचों को 30 दिन की जेल का आदेश, शासकीय राशि गबन का मामला गरमाया

खबर को शेयर करें

 अभनपुर: छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 पूर्व सरपंचों को 30 दिनों के लिए सिविल जेल भेजने का आदेश जारी किया है। इस फैसले के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और मामला तेजी से चर्चा में आ गया है।यह कार्रवाई शासकीय राशि के गबन और उसे राजकोष में जमा करने के आदेश का पालन नहीं करने के कारण की गई है।

शासकीय राशि वापस नहीं करने पर हुई कार्रवाई

जानकारी के अनुसार संबंधित पूर्व सरपंचों पर आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान शासकीय धनराशि का दुरुपयोग किया गया था। प्रशासन की ओर से पहले ही राशि जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया था, साथ ही चल और अचल संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी की गई थी।इसके बावजूद संबंधित लोगों द्वारा राशि जमा करने में लगातार हीलाहवाली की जा रही थी।

नोटिस का जवाब नहीं देने पर बढ़ी कार्रवाई

एसडीएम न्यायालय अभनपुर की ओर से सभी पूर्व सरपंचों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और पूछा गया था कि क्यों न उन्हें जेल भेजा जाए। लेकिन किसी भी पूर्व सरपंच की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

इसके बाद 18 मई को न्यायालय ने सख्त निर्णय लेते हुए 30 दिन या राशि जमा होने तक सिविल जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया। आदेश की प्रति संबंधित थाना और केंद्रीय जेल रायपुर को भेज दी गई है।

कई गांवों के पूर्व सरपंच शामिल

जिन पूर्व सरपंचों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है, उनमें घोंठ, कुर्रु, आलेखुंटा, खोला, परसुलीडीह, पचेड़ा, गोतियारडीह, चंपारण, घुसेरा, भोथीडीह और तोरला पंचायत के पूर्व सरपंच शामिल हैं।इन पर 20 हजार रुपये से लेकर 5 लाख 90 हजार रुपये तक की राशि बकाया बताई जा रही है।

राशि जमा करने पर टल सकती है जेल

एसडीएम ने स्पष्ट किया है कि यदि सभी संबंधित पूर्व सरपंच बकाया राशि जमा कर देते हैं, तो उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा।इस कार्रवाई के बाद पंचायत स्तर पर प्रशासनिक सख्ती और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है।

TNA DESK

TNA DESK में अनुभवी पत्रकारों की टीम है जो देश दुनिया की तमाम खबरों पर पैनी नज़र बनाए रखती है और पाठकों के सामने विश्वसनीयता के साथ हर खबरों का हर पल अपडेट देती है

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button