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भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन नियम बदले, रिफंड और बोर्डिंग सुविधा में मिली छूट

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नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने कन्फर्म टिकट कैंसिलेशन नियम में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों का उद्देश्य टिकटों की कालाबाजारी रोकना और यात्रियों को अधिक लचीलापन देना है। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के बीच यह बदलाव चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे।

अब टिकट कैंसिल करने पर मिलने वाला रिफंड ट्रेन के चलने से पहले बचे समय के आधार पर तय होगा। अगर कोई यात्री टिकट 72 घंटे पहले कैंसिल करता है, तो उसे अधिकतम रिफंड मिलेगा और केवल तय कैंसिलेशन चार्ज ही काटा जाएगा। 72 घंटे से 24 घंटे पहले कैंसिल करने पर किराए का 25 प्रतिशत कटेगा। 24 से 8 घंटे पहले कैंसिल करने पर 50 प्रतिशत कटौती होगी, जबकि 8 घंटे से कम समय में कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।

इसके अलावा, यात्रियों को अब बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा भी दी गई है। पहले यह सुविधा केवल चार्ट बनने तक मिलती थी, लेकिन नए नियमों के अनुसार यात्री ट्रेन के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। यह सुविधा खासकर बड़े शहरों में रहने वाले यात्रियों के लिए उपयोगी होगी, जहां एक से अधिक रेलवे स्टेशन होते हैं।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पहले कुछ दलाल ज्यादा टिकट बुक कर लेते थे और बिना यात्रियों को पता चले उन्हें कैंसिल कर ज्यादा रिफंड हासिल कर लेते थे। नए नियम इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाएंगे और यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करेंगे।

TNA DESK

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