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CG News: धर्मांतरण कानून पर बिलासपुर में जश्न, नए नियमों से बढ़ी सख्ती

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CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों ने धर्मांतरण के खिलाफ लाए गए नए कानून का जोरदार स्वागत किया। शहर के देवकीनंदन चौक पर ढोल-नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया गया। संगठनों का कहना है कि लंबे समय से ऐसे सख्त कानून की जरूरत महसूस की जा रही थी।

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कड़े प्रावधानों के अभाव में धर्मांतरण से जुड़े मामलों में दोषी आसानी से बच निकलते थे। अब राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य संशोधन विधेयक 2026-27 से ऐसे मामलों पर सख्ती से कार्रवाई संभव होगी। उन्होंने इसे सनातन धर्म की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया।

CG News के अनुसार, इस नए कानून में धर्मांतरण से जुड़े नियमों को और सख्त बनाया गया है। अब यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तो उसे कम से कम 60 दिन पहले जिला कलेक्टर को आवेदन देना अनिवार्य होगा।

यह नियम केवल धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति पर ही नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया को संपन्न कराने वाले पादरी, मौलवी या पुजारी पर भी लागू होगा। उन्हें भी निर्धारित समय से पहले प्रशासन को सूचना देनी होगी।

अगर बिना सूचना के धर्मांतरण कराया जाता है, तो उसे अवैध माना जाएगा और संबंधित लोगों के खिलाफ तत्काल गिरफ्तारी की कार्रवाई हो सकती है।

CG News में सामने आया यह मामला बताता है कि नए कानून के लागू होने के बाद प्रदेश में धर्मांतरण से जुड़े मामलों में सख्ती बढ़ेगी और प्रशासनिक निगरानी भी मजबूत होगी।

TNA DESK

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