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हवाई यात्रियों के लिए बड़ी राहत, फेवरेट सीट के लिए नहीं लगेगा एक्स्ट्रा पैसा, सरकार ने बदले कई नियम

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DGCA Rules: अगर आप भी हवाई यात्रा करते हैं, तो आपके लिए राहत भरी खबर है. भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके अनुसार एयरलाइंस में यात्रियों के अधिकारों को और मजबूत करने के लिए सीट चुनने पर एक्स्ट्रा चार्ज पर रोक लगा दी है. यानी अब एयरलाइन कंपनियां सीट चुनने पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगा पाएंगी. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइन ऑपरेटरों को निर्देश जारी कर दिया है. सरकार का यह फैसला हवाई यात्रा करने वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है. जानिए क्या है नया नियम.

60 प्रतिशत सीटें हों उपलब्ध
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि एयरलाइन ऑपरेटरों को यह तय करना होगा कि किसी भी फ्लाइट में करीब 60 प्रतिशत सीटें चुनने के लिए बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के उपलब्ध हों. दरअसल, कई एयरलाइंस टिकट बुकिंग के समय पसंदीदा सीट चुनने के लिए एक्सट्रा चार्ज की मांग करती हैं. जिसको देखते हुए सरकार ने लगाम लगाने के लिए यह बड़ा फैसला लिया है.

मंत्रालय ने किए कई बडे़ बदलाव
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सीट चुनने पर एक्स्ट्रा चार्ज के अलावा कई बदलाव किए हैं. एयरलाइंस से कहा कि एक ही PNR पर सफर करने वाले यात्रियों को एक साथ बैठने की व्यवस्था हो यानी कि उनकी सीटें आस-पास ही अलॉट हों. ऐसे में एक ही परिवार के सदस्य अगर यात्रा कर रहे हैं, तो वो साथ बैठ सकेंगे. इससे पहले पसंदीदा सीट पाने के लिए अतिरिक्त पैसे चुकाने पड़ते थे.

भारत, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार
मंत्रालय ने कहा कि पालतू जानवरों को ले जाने के बारे में साफ नीतियों को स्पष्ट करें, ताकि कोई भ्रम की स्थिति न उत्पन्न हो. सरकार ने एयरलाइंस से यात्रियों के अधिकारों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा क्षेत्रीय भाषा में भी जानकारी देने की बात कही है, ताकि लोगों को कोई समस्या नहीं हो सके. क्योंकि वर्तमान में भारत का घरेलू एविएशन सेक्टर काफी तेजी से बढ़ रहा है. आंकड़ों के अनुसार, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है.

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TNA DESK

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