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व्याख्याता अब नहीं बन सकते BEO…. स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया स्पष्ट आदेश…. हाईकोर्ट के निर्णय के बाद हुआ फैसला

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प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग में किसी भी कर्मचारियों को किसी भी पद पर बिठाने का चलन है लेकिन अब कुछ मामलों में हाई कोर्ट की दखल के बाद इस पर रोक लगता हुआ नजर आ रहा है ऐसे ही एक मामले में हाई कोर्ट की दखल के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने ही बनाए नियमों की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया है कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पद पर केवल सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी और 5 साल का अनुभव रखने वाले प्राचार्य का अधिकार है और इसी के तहत जिला बलौदा बाजार भाटापारा में व्याख्याता की विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पद पर हुई नियुक्ति को निरस्त किया गया है । इस आदेश के साथ यह भी स्पष्ट हो गया है कि अन्य जिलों में जो व्याख्याता विकासखंड शिक्षा अधिकारी बनकर बैठे हैं उन्हें भी विभाग को हटाना होगा और अब उन पर भी खतरे की तलवार लटक रही है ।

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