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निर्वाचन आयोग का स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को कड़ा निर्देश… किसी भी प्रकार की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति पर पूरी तरह लगा दी गई रोक

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आखिरकार वही हुआ जिसे TNA ने पहले बताया था मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला को पत्र लिखकर कहा है कि 9 तारीख से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है अतः अब किसी भी प्रकार से नियुक्ति, स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति, भार मुक्ति, पदग्रहण, पदोन्नति की अनुमति नहीं दी जा सकती । इस तरीके से निर्वाचन आयोग द्वारा इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है । हमने आचार संहिता लगने से पहले भी इस बात को स्पष्ट किया था कि किसी भी हाल में निर्वाचन आयोग पदोन्नति के लिए अनुमति नहीं देगा । पढ़े आदेश

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