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शासकीय कर्मचारियों के अवकाश के लिए राज्य निर्वाचन कार्यालय में जारी किया निर्देश…. इन नियमों के तहत मिलेगा अवकाश

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प्रदेश में 9 अक्टूबर से आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है इसके बाद से शासकीय कर्मचारियों के लिए अवकाश प्राप्त करना मुश्किल कार्य हो गया है इधर इस संबंध में राज्य निर्वाचन कार्यालय ने भी स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है जिसके तहत किसी भी प्रकार के अवकाश ( जैसे – CL , EL , मेडिकल इत्यादि) के लिए शासकीय कर्मचारियों को जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी आज यदि लिए जाने वाले अवकाश की संख्या 7 दिनों से अधिक होगी तो जिला निर्वाचन अधिकारी को संबंधित कर्मचारी के बारे में सूचना राज्य कार्यालय को देनी होगी । देखे आदेश

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